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2004 से पहले नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों को इच्छुक पेंशन सिस्टम चुनने का मौका

2004 से पहले नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों को इच्छुक  पेंशन सिस्टम चुनने का मौका 1 जनवरी 2004 से पहले  नियुक्त व प्रशासनिक समस्याओं के कारणवश 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन करने वाले केंद्रीय कर्मचारी अपने इच्छा अनुसार 30 मई 2020 तक नेशनल पेंशन सिस्टम या जनरल प्रोविडेंट फंड दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका दिया जाएगा यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की लंबी समय से चल रही मांग पर विभाग ने यह फैसला लिया है उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय कर्मचारी 30 मई 2020 तक किसी भी पेंशन सिस्टम का चुनाव नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम की सुविधाएं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग पर गौर करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जाएगी जो भी केंद्रीय कर्मचारी जनरल  प्रोविडेंट फंड को चुनेगा अबलोकन के लिए उसका आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी की जर्नल प्रोविडेंट फंड के लिए योगिता की जांच कर 30 सितंबर 2020 तक आज आवश्यक आदेश जारी करेगा ताकि 1 नवंबर 2020 से उन कर्मचारियों का एनपीएस खाता बंद किया जा सके
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